बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को झटका दिया है। अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने की मांग की थी।अदालत ने इस मामले में कहा है कि वह 30 मार्च तक भिवंडी कोर्ट में पेश हों।
दरअसल, पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस पर कथित आरोप लगाए जाने पर राहुल के खिलाफ भगवा संगठन के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था। न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने राहुल की याचिका खारिज कर दी।
इसमें आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर शिकायत को खारिज करने का आग्रह किया गया था। आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने भाषण से संघ की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की है।
दरअसल, पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस पर कथित आरोप लगाए जाने पर राहुल के खिलाफ भगवा संगठन के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था। न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने राहुल की याचिका खारिज कर दी।
इसमें आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर शिकायत को खारिज करने का आग्रह किया गया था। आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने भाषण से संघ की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की है।
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